
ग्राम पंचायत चुनावा में मतदान के दिवसों में आबकारी की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। जिन क्षेत्र पंचायतों में मतदान होना है उसके आस पास आठ किलोमीटर की दूरी पर चुनाव तिथि के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बीयर भांग व ताड़ी की बिक्री भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसी तरह मतगणना प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व से मतगणना समाप्त होने तक आबकारी की सभी दुकानें बंद रहेंगी।

बता दें कि जनपद के 16 ब्लाकों में चार-चार ब्लाकों की ग्राम पंचायतों का चुनाव चार चरणों में कराया जा रहा है। जिससे चरणबद्ध आबकारी की सभी दुकानें मतदान व मतगणना दिवस के पूर्व से बंद रखी जाएंगी। जिला मजिस्ट्रेट ने इसके लिए पुलिस व आबकारी विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बंदी का उल्लंघन हुआ तो लाइसेंसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5 की जगह 6 दिसंबर को होगा मतदान
जिला मजिस्ट्रेट सौम्या अग्रवाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चेहल्लुम त्योहार को देखते हुए तृतीय चरण के मतदान की तिथि में परिवर्तन किया है। तृतीय चरण का मतदान 5 दिसंबर के स्थान पर 6 दिसंबर को कराया जाएगा। इसमें ब्लाक सिकंदरपुर कर्ण, बीघापुर, पुरवा व सुमेरपुर शामिल हैं।
मतगणना के लिए विद्यालय अधिग्रहीत
ग्राम पंचायत निर्वाचन में मतगणना के लिए बनाए गए केंद्रों में शामिल सभी विद्यालयों के भवनों को जिला मजिस्ट्रेट ने तत्कालिक प्रभाव से अधिग्रहीत कर दिया है। 14 दिसंबर तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।