
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए उनकी बेटी को श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी। साथ ही सीपीएम नेता युसुफ तारीगामी को भी इलाज के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दे दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को मां से मिलने के लिए श्रीनगर जाने की इजाजत दी लेकिन यह भी कहा कि कहीं और जाने के लिए स्थानीय प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। इस संबंध में शेष याचिकाओं पर 16 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही हिरासत में बंद महबूबा मुफ्ती से मुलाकात उनकी बेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने मां के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर करते हुए याचिका में कहा कि वह हिरासत में बंद अपनी मां से मिलना चाहती हैं और अधिकारियों को इसकी अनुमति देने का निर्देश दिया जाए। इल्तिजा का कहना है कि वह उनसे पिछले एक महीने से नहीं मिल सकी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एसए नजीर की पीठ द्वारा इस याचिका पर सुनवाई की गई।
श्रीनगर में राजभवन स्थित गवर्नर के आवास के करीब चश्मेशाही स्थित एक झोपड़ी में महबूबा को हिरासत में रखा गया है।