
आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरते समय कई बार काफी सावधानी बरती जाती है लेकिन इसके बावजूद भी गलतियां हो जाती हैं। इनमें अनक्लेम्ड डिडक्शन या आय नहीं दिखाने या गलत दिखा देने जैसी गलतियां आम हैं। अगर आपने ड्यू डेट के पहले आयकर रिटर्न भर दिया है तो आपको रिटर्न रिवाइज करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।
रिवाइज्ड रिटर्न
रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिटर्न फाईलिंग की तारीख रिवाइज्ड फॉर्म में डालना होगा। अगर आप एक बार से अधिक अपनी रिटर्न रिवाइज कर चुके हैं तो पहली बार आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिटर्न फाईलिंग की तारीख असली रिटर्न वाली डालनी पड़ेगी। आप रिवाइज्ड रिटर्न ऑनलाइन या आयकर दफ्तर जाकर भी भर सकते हैं। अगर आपने टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरा है तो आप इसे ऑनलाइन रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 15 अंक का एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजा जाता है।
रिटर्न को कैसे वेरिफाई करें
ऑनलाइन रिवाइज रिटर्न वेरिफाई होना चाहिए। इसे नेट बैंकिंग या आधार ओ टी पी के जरिये वेरिफाई किया जा सकता है।