GST में गलती करना पड़ेगा भारी, प्रमोटरों व निदेशकों को जाएगा एसएमएस अलर्ट

जीएसटी नेटवर्क उन कंपनियों के निदेशकों और प्रमोटरों को एसएमएस अलर्ट भेज रहा है जिन्होंने रिटर्न में भरने में कोई गलती की है या जीएसटी का भुगतान नहीं किया है। साथ ही ऐसी कंपनियों की जानकारी टैक्स अधिकारियों को भी दी जा रही है।

जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार का कहना है कि जब भी जीएसटीआर-3बी और जीएaसटीआर-1 में अंतर होता है या जीएसटीआर-3बी और ई-वे बिल में अंतर होता है तो अधिकृत व्यक्तियों, निदेशकों और प्रमोटरों को एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के तीन दिन बाद यह अलर्ट अपने आप चला जाता है। इसके साथ ही यह सूचना टैक्स अधिकारियों के पास भी दी जाती है।

यह सूचना प्रमोटरों के पास इसलिए भेजी जाती है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें इस बारे में जानकारी ही न हो। चूंकि एकाउंट का काम देखने वाली कंपनी के कर्मचारी ही जीएसटीएन के डैशबोर्ड को देखते हैं, इसलिए प्रमोटरों को भी यह जानकारी भेजने की शुरुआत की गई है। इससे कंपनियों को गलती सुधारने का मौका मिलता है। जीएसटी में पंजीकृत नियमित असेसी के साथ-साथ कंपोजीशन स्कीम लेने वाले व्यापारियों को भी एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं।