
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख नजदीक है लेकिन आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से नहीं जोड़ा है. वित्तीय साल 2019 तक कुल 44.57 करोड़ पैन अलॉट किए गए हैं जिसमें से 24.90 करोड़ लोगों ने पैन को आधार के साथ जोड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न में आधार को कानूनी रूप से जरूरी और पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च तक 2019 तक की मोहलत दी थी हालांकि इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को तीसरी बार पैन-आधार लिंक करने में मोहलत दी है लेकिन टैक्स रिटर्न में आधार नंबर को लेकर कोई मोहलत नहीं है.
