सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, क्या रमजान में सुबह 5 बजे से वोटिंग करवा सकते हैं?

पांचवें चरण का लोकसभा चुनाव 6 मई को है। रमजान के दौरान चुनाव कराए जाने का मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से विचार करने को कहा है। कोर्ट ने आयोग से पूछा कि क्या रमजान के दौरान सुबह 7 बजे के स्थान पर सुबह 5 बजे से वोटिंग करवाई जा सकती है?

 

 

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग याचिकाकर्ता की बात सुने और इस पर विचार करे। कोर्ट ने आयोग से पूछा है कि आने वाले पांचवें चरण में वोटिंग के समय को बदला जा सकता है?

बता दें कि पांचवें  चरण का चुनाव 6 मई को है और रमजान 5 मई से शुरू हो रहे हैं। राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में अधिक गर्मी के कारण रमजान के महीने में मतदाताओं को वोट डालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी तारीखों के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने चुनाव आयोग पर नाराजगी जताई थी। मुस्लिमों के पवित्र त्यौहार रमजान में चुनाव रखे जाने की वजह से कई मुस्लिम धर्मगुरुओं एवं राजनेताओं ने कम वोटिंग होने की आशंका जताई थी। इसके जवाब में तब चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनाव पूरे महीनें होंगे, ऐसे में रमजान को इससे अलग नहीं किया जा सकता है। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से रमजान के दौरान वोटिंग के समय में बदलाव करने को लेकर सवाल पूछे हैं।