कोलकाता में अब फैलाई गंदगी तो भरना पड़ेगा बड़ा जुर्माना, विधेयक पारित

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा फेंकने या किसी तरह की गंदगी फैलाने पर लोगों को एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इसके लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है.

कोलकाता नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम की धारा 338 में एक संशोधन के जरिये जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है. इससे संबंधित विधेयक को विधानसभा में गुरुवार को पारित कर दिया गया. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंदगी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी. विधेयक में कम-से-कम 5,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

इससे पहले जुर्माने की न्यूनतम राशि 50 रुपये और अधिकतम राशि 5,000 रुपये थी. बुधवार को बनर्जी ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और कचरा फेंकने की हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया था.