
झारखंड हाई कोर्ट में आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई के दौरान गृह सचिव और डीजीपी नहीं हाजिर हो पाए । उच्च न्यायालय ने उन्हें जब्त हथियारों की इंट्री और निस्तारण की कार्यप्रणाली के साथ तलब किया था। कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर गृह सचिव और डीजीपी ने हाजिर होने से छूट मांगी है। इस बीच अदालत ने दोनों को हाजिर होने छूट प्रदान कर दी।
हाई कोर्ट ने साथ ही सरकार का तीन दिसंबर तक राज्य में आर्म्स ब्यूरो गठन करने का निर्देश भी दिया। इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने 2016 की नियमावली के तहत आर्म्स की सूची और नष्ट करने की प्रक्रिया की कार्य योजना मांगी थी। जिसे डीजीपी और गृह सचिव को आज अदालत को सौंपना था।