पत्रकार सुशील पाठक हत्या मामले में रिश्वत के आरोप से सीबीआई अधिकारी दोषमुक्त किये गये

पत्रकार सुशील पाठक हत्या मामले में सीबीआई अधिकारी एडिशनल एसपी डीके राय को अदालत से दोष मुक्त करार दिया गया। इस मामले में डीके राय पर दो लाख की रिश्वत लेकर मामले को दबाने का आरोप था।पत्रकार सुशील पाठक हत्या मामले में सीबीआई अधिकारी एडिशनल एसपी डीके राय को अदालत से दोष मुक्त करार दिया गया। इस मामले में डीके राय पर दो लाख की रिश्वत लेकर मामले को दबाने का आरोप था।   ADVERTISING  inRead invented by Teads 20 दिसंबर 2010 को रात के वक्त बिलासपुर में अज्ञात लोगों ने सुशील की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में साल 2011 में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था, लेकिन बाद में मामले की जांच कर रहे एएसपी डीके राय पर ही रिश्वत लेने के आरोप लगे। मामले में कई संदेहियों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन सीबीआई उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई। बाद में क्लोजर रिपोर्ट के जरिए सीबीआई ने मामले को ही खत्म कर दिया।

20 दिसंबर 2010 को रात के वक्त बिलासपुर में अज्ञात लोगों ने सुशील की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में साल 2011 में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था, लेकिन बाद में मामले की जांच कर रहे एएसपी डीके राय पर ही रिश्वत लेने के आरोप लगे। मामले में कई संदेहियों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन सीबीआई उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई। बाद में क्लोजर रिपोर्ट के जरिए सीबीआई ने मामले को ही खत्म कर दिया।