SC के फैसले का स्वागत, जानिए कहां जरूरी होगा आपका आधार

आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है जिसके बाद बिहार में भी लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे बहुत राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा है।आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है जिसके बाद बिहार में भी लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे बहुत राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा है।  आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि आधार को अब से बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा मोबाइल कंपनियां भी अब आधार नहीं मांग सकती हैं।  पटना में जहां आम लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है वहीं छात्रों ने इस फैसले को बिल्कुल सही बताया है। पटना वीमेंस कॉलेज की छात्रा निशा चौधरी ने कहा कि यूजीसी, नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला सही है, इससे छात्र परेशानी से बच जाएंगे।  वहीं कृष्णानगर में रहने वाली गृहिणी प्रिया शुक्ला ने बैंक खातों से आधार को लिंक करने की अनिवार्यता खत्म करने को सही करार देते हुए कहा कि मैं अबतक अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कर पायी थी और लोग मुझसे कहते थे कि इससे परेशानी होगी लेकिन अब ये जरूरी नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत लोग एेसे हैं जिन्होंने बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है।    खुलासा: बिहार में मात्र 23 फीसद महिलाओं की ही कॉन्ट्रासेप्टिव को हां, जानिए यह भी पढ़ें जानिए कहां नहीं देना होगा आधार....  -सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है।    अब रेल की जेनरल टिकट स्मार्टफोन से बुक करें, जानिए क्या है तरीका यह भी पढ़ें -कोर्ट ने कहा है कि अब से स्कूलों में आधार जरूरी नहीं होगा।  -अब बैंक खातों से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं।   खेसारीलाल को पाने के लिए काजल ने किया बाइक से खतरनाक स्‍टंट, हुआ वायरल यह भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि मोबाइल के लिए आधार जरूरी नहीं।  -कोर्ट ने कहा कि कोई मोबाइल और निजी कंपनी आधार नहीं मांग सकती।   'पैगाम-ए-खीर' से कुशवाहा का संदेश- NDA में नहीं आंके JDU से कमतर यह भी पढ़ें - UGC, NEET तथा CBSE परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा।   यहां जरूरी होगा आधार...   बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर, शिक्षकाें के वेतन भुगतान का रास्‍ता साफ यह भी पढ़ें -सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार और पैन को जोड़ना जरूरी होगा।  - सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में आधार जरूरी होगा।   बिहार की श्रेयसी को मिला अर्जुन पुरस्कार, मां बोलीं- पिता को दी सच्‍ची श्रद्धांजलि यह भी पढ़ें -सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा मामलों में एजेंसियां मांग सकती है आधार।  दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले केंद्र ने आधार योजना का बचाव किया था कि जिनके पास आधार नहीं है उन्हें किसी भी लाभ से बाहर नहीं रखा जाएगा। आधार सुरक्षा के उल्लंघन के आरोपों पर केंद्र सरकार ने कहा कि डेटा सुरक्षित है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि आधार को अब से बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा मोबाइल कंपनियां भी अब आधार नहीं मांग सकती हैं।

पटना में जहां आम लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है वहीं छात्रों ने इस फैसले को बिल्कुल सही बताया है। पटना वीमेंस कॉलेज की छात्रा निशा चौधरी ने कहा कि यूजीसी, नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला सही है, इससे छात्र परेशानी से बच जाएंगे।

वहीं कृष्णानगर में रहने वाली गृहिणी प्रिया शुक्ला ने बैंक खातों से आधार को लिंक करने की अनिवार्यता खत्म करने को सही करार देते हुए कहा कि मैं अबतक अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कर पायी थी और लोग मुझसे कहते थे कि इससे परेशानी होगी लेकिन अब ये जरूरी नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत लोग एेसे हैं जिन्होंने बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है। 

जानिए कहां नहीं देना होगा आधार..

सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है। 

कोर्ट ने कहा है कि अब से स्कूलों में आधार जरूरी नहीं होगा।

अब बैंक खातों से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं।

 सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि मोबाइल के लिए आधार जरूरी नहीं।

कोर्ट ने कहा कि कोई मोबाइल और निजी कंपनी आधार नहीं मांग सकती।

 UGC, NEET तथा CBSE परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा।

 यहां जरूरी होगा आधार…

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार और पैन को जोड़ना जरूरी होगा।

 सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में आधार जरूरी होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा मामलों में एजेंसियां मांग सकती है आधार।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले केंद्र ने आधार योजना का बचाव किया था कि जिनके पास आधार नहीं है उन्हें किसी भी लाभ से बाहर नहीं रखा जाएगा। आधार सुरक्षा के उल्लंघन के आरोपों पर केंद्र सरकार ने कहा कि डेटा सुरक्षित है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।