होली पर जबरन रंग लगाने पर रोक, टोली बनाकर बाइकों पर निकले तो होगा एक्शन
होली को लेकर हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी की है। पुलिस की अधिसूचना के मुताबिक हैदराबाद शहर और साइबराबाद में किसी भी व्यक्ति को जबरन रंग लगाने पर रोक रहेगी। आदेश के मुताबिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी अनिच्छुक व्यक्ति और वाहनों पर रंग या रंगीन पानी फेंकने पर रोक है।
सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर टोलियों में दोपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। पुलिस ने यह कदम इस वजह से उठाया है ताकि शांति व्यवस्था भंग न हो और जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
होली उत्सव से जुड़ा यह आदेश हैदराबाद में 13 मार्च की शाम 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक और साइबराबाद में 14 मार्च को सुबह 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।