डीजीपी आईजी व लातेहार एसपी को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव की कोर्ट ने 15 साल बाद भी वारंट का तामिला नहीं होने पर गृह सचिव, डीजीपी, आइजी, डीआइजी और लातेहार एसपी को कड़ी फटकार लगाई है।हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव की कोर्ट ने 15 साल बाद भी वारंट का तामिला नहीं होने पर गृह सचिव, डीजीपी, आइजी, डीआइजी और लातेहार एसपी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया तो आज 15 साल बाद आरोपी पकड़ा जाता है। इससे पहले पुलिस क्या कर रही थी। कोर्ट ने एसपी से कई सवाल पूछे जिनका वह जवाब नहीं दे पाए। जिसके बाद कोर्ट ने डीजीपी को 70 दिन में जितने भी वारंट की तामील नहीं हुई है। सभी वारंट की तामिला कर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है। इसकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। मामले में 3 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की गई है।  जानें, क्या है मामला  लातेहार जिला के बरवाडीह थानाके दशरथ सिंह पर 15 वर्षों से जारी वारंट का तामिला नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी थी। पिछली सुनवाई के दौरानकोर्ट ने झारखंड सरकार के गृह सचिव, डीजीपी, डीआईजी, लातेहार एसपी, बरवाडीह थाना प्रभारी को तलब किया था।

कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया तो आज 15 साल बाद आरोपी पकड़ा जाता है। इससे पहले पुलिस क्या कर रही थी। कोर्ट ने एसपी से कई सवाल पूछे जिनका वह जवाब नहीं दे पाए। जिसके बाद कोर्ट ने डीजीपी को 70 दिन में जितने भी वारंट की तामील नहीं हुई है। सभी वारंट की तामिला कर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है। इसकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। मामले में 3 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की गई है।

जानें, क्या है मामला

लातेहार जिला के बरवाडीह थानाके दशरथ सिंह पर 15 वर्षों से जारी वारंट का तामिला नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी थी। पिछली सुनवाई के दौरानकोर्ट ने झारखंड सरकार के गृह सचिव, डीजीपी, डीआईजी, लातेहार एसपी, बरवाडीह थाना प्रभारी को तलब किया था।