छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में नाइट कर्फ्यू, दुकानें नौ बजे से बंद, बिना मास्क शराब नहीं

छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश के 20 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी रायपुर सहित सबसे संक्रमित दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा, मरवाही जिले में रात नौ बजे से सुबह नौ बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में परिवर्तन किया गया है।

नाइट कर्फ्यू से दवा दुकानों और पेट्रोल पंप को बाहर रखा गया है। दुकानदारों को सैनिटाइजर रखना और गोल घेरा बनवाना होगा। बिना मास्क लगाए दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं दिया जाएगा। नियम तोड़ने पर दुकान को 15 दिन सील किया जाएगा।

वहीं, शराब बिक्री का समय सुबह नौ से रात नौ बजे तक किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने शराब की बिक्री के निर्देश जारी किए हैं। शराब दुकानों के सभी कर्मियों को पूरे समय मास्क का उपयोग करना है और केवल मास्क वाले ग्राहकों को ही शराब बेची जाएगी।

शराब दुकान के बाहर सैनिटाइज की व्यवस्था भी करनी है। ग्राहकों में किसी को सर्दी-खांसी है तो उसे तत्काल भीड़ से हटाना है। जिला स्तर पर जांच दल गठित कर प्रत्येक दुकान का रोजाना पांच बार निरीक्षण करना है और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना है। वहीं होटल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे और होम डिलवरी 11 बजे तक कर सकेंगे।

इन जिलों में नाइट कर्फ्यू

छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कांकेर, जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, मुंगेली, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, महासमुंद, धमतरी।

समय-जिला

रात आठ से सुबह छह बजे तक- सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर जिला

रात नौ से सुबह छह बजे तक -कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, महासमुंद, धमतरी जिला