
छत्तीसगढ़ में बुधवार को 2106 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं, 29 लोगों की मौत हुई है। इस तरह प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दुर्ग जिले में संक्रमण के सबसे ज्यादा 793 मामले सामने आए हैं। इसको संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर ने जिले में धारा 144 को लागू कर दिया है। दुर्ग के साथ ही बस्तर में भी धारा 144 लागू कर दिया गया है।

इधर, रायपुर कलेक्टर ने भी सख्ती का फरमान जारी कर दिया है। कलेक्टर का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। प्रेस वार्ता में गाइडलाइन के संबंध में विस्तार से दी जानकारी भी दी।
दोनों जिलों के कलेक्टर ने बिना मास्क दिखने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। राजधानी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 573 रहा। मार्च महीने में अब तक 204 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मार्च 2020 से अब तक सर्वाधिक 1144 मौतें अक्टूबर 2020 में हुई थीं। बता दें कि राज्य में अब तक संक्रमण के कुल 3,29,654 मामले सामने आए हैं।
हीरापुर में अविनाश प्राइड आवासी कॉलोनी कंटेनमेंट जोन घोषित
रायपुर के कलेक्टर ने भी कोरोना के रोकथाम के लिए सख्ती शुरू कर दी है। अविनाश प्राइड आवासी कॉलोनी हीरापुर में एक ही जगह पर 38 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण जिला प्रशासन ने इसे कंटेंटमेंट जोन घोषित कर दिया है।
आगामी आदेश तक धारा 144
दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अकुंश लगाने के लिए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने आगामी आदेश तक के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। आदेश के मुताबिक होली मिलन का अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक जारी नहीं किए जाएंगे।
होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी का पालन जरूरी
दुर्ग कलेक्टर के आदेश के मुताबिक होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी का पालन करने एवं मास्क का उपयोग करना होगा। होलिका दहन में अधिकतम पांच व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। दुर्ग जिला अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में दो गज की दूरी के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य रहेगा।
धार्मिक कार्यक्रम व त्यौहार पर भी नजर
जिला प्रशासन का कहना है कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदंड देने से इन्कार करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक,सांस्कृतिक,राजनीतिक,खेलकूद,मेला,समारोह अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें।
विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र में महज 50 को अनुमति
व्यक्तिगत अथवा एकल रूप से धार्मिक स्थल या संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा। लेकिन किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र,चालिसवां अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में शारीरिक दूरी के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। समस्त प्रकार के सभा,धरना,रैली,जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगें। आदेश के मुताबिक दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
दो पहिया में दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे
आदेश के मुताबिक दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमश: दो एवं चार व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। डीजे,नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिवस होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हाल एवं माल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी।
सर्दी,खांसी,बुखार होने पर कोविड जांच
यदि किसी व्यक्ति को सर्दी,खांसी,बुखार,सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस न हो, दस्त,उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केंद्र में कोविड जांच कराना जरूरी होगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, इलाज से संबंधित अधिकारी,कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इन्कार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से मना करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है उक्त व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
चार दिन में मिले 2296 संक्रमित
ज्ञात हो कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चार दिन में ही 2296 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बुधवार को जिले में रिकार्ड 793 नए मरीजों का चिह्नांकन किया गया। मंगलवार को 690,सोमवार को 468 और रविवार को 345 मरीज मिले थे। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या भी चार हजार के करीब पहुंच गई है।
बस्तर जिले में धारा 144 लागू
छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने बस्तर जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। होली, रंगपंचमी, गुडफ्राइडे, इस्टर, रमजान तथा चैत्र नवरात्रि पर्व पर संप्रदायों के बीच सौहार्द्र का वातावरण निर्मित करने, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा, लोक शांति कायम रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रजत बंसल ने बुधवार रात आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो गया है। आगामी आदेश तक जिले में किसी भी व्यक्ति का भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा लेकर घूमना वर्जित होगा। ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक प्रभाव से मुक्त रहेंगे।
पांच से अधिक व्यक्ति तथा समूह पर होगी कार्रवाई
पांच से अधिक व्यक्ति तथा समूह में पाए जाने पर दंडात्मक कारवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए होली मिलन का कार्यक्रम सार्वजनिक उत्सव के रूप में नहीं मनाया जा सकेगा। डीजे, नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। समस्त प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। व्यक्तिगत-एकल रूप से धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश किया जा सकता है, परन्तु किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। मेलों एवं समारोह का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
तहसीलदार से लेनी होगी अनुमति
विवाह, अंत्येष्ठि, दसगात्र, सार्वजनिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है। उक्त कार्यक्रम आवश्यक होने पर संबंधित तहसीलदार से अनिवार्य रूप से अनुमति ली जाएगी। किसी भी संस्था अथवा खुली जगह अथवा बाजार में किसी भी कारण से भीड़-भाड़ नहीं की जाएगी। दुकानों में शारीरिक दूरी के नियमों के पालन के तहत गोले बनाए जाएंगे व सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
500 रुपये का होगा जुर्माना
बस्तर प्रशासन का कहना है कि मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन ग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी। जिले के समस्त पर्यटन स्थलों के भ्रमण पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में मास्क नहीं लगाने पर, शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करने तथा सैनिटाइजर का उपयोग न करने पर एक बार में 500 रूपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों जैसे सिनेमा हाल, मॉल, होटल, एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड, पोस्ट आफिस, बैंक आदि में आने- जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिवस होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।
94 वर्षीय को देवराज को लगा वैक्सीन
रायपुर के रहने वाले 94 वर्षीय देवराज चौहान को कोविड-19 का प्रथम टीका लगाया गया है। वैक्सीन पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज टीकाकरण केंद्र में लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन लगवाने वाले सबसे अधिक उम्र दराज व्यक्ति हैं। इस अवसर पर डाक्टर नरेश साहू, मंजू साहू, सीता साहू, हेमलता सोनकर, भुनेश्वरी निर्मलकर, कलेश्वरी साहू मौजूद रहे।