
भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी है। मामला दलबदल से जुड़ा है। मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया था कि वह स्वत: संज्ञान लेते हुए बाबूलाल के खिलाफ जारी नोटिस में आगे की कोई भी प्रोसिडिंग नहीं करेंगे।
इसके बाद बाबूलाल मरांडी की ओर से कहा गया कि यह मामला अदालत में लंबित है, इसलिए इसका फैसला सुनाया जाए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की। दरअसल विधानसभा स्पीकर ने दसवीं अनुसूची के तहत स्वत संज्ञान लेते हुए दलबदल का नोटिस जारी किया था जिसको झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।