दिल्ली HC ने पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य देवांगना कालिता के संबंध में रोक दिया जानकारी देने से

दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य देवांगना कालिता ( Devangana Kalita)के संबंध में जानकारी देने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति विभु बाखरू (Vibhu Bakhru) ने पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि देवांगना कालिता के बारे में जानकारी या आरोप किसी मीडिया हाउस या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचित नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने क्रांइम ब्रांच को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में दावा किया कि आरोपों और कथित सबूतों से संबंधित भ्रामक जानकारी को बहुत अधिक प्रचारित किया जा रहा है। वकील ने यह भी कहा कि असम में एक समाचार चैनल पर रिपोर्ट प्रसारित की गई थी जिसमें महिला के खिलाफ कुछ चुनिंदा जानकारी प्रकाशित की गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की भ्रामक जानकारी याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को खतरे में डाल सकती है।