सरकार ने सर्जिकल मास्क और दस्तानों को प्रतिबंधित निर्यात वस्तुओं की सूची से हटा दिया….

सरकार ने सर्जिकल मास्क और दस्तानों को प्रतिबंधित निर्यात वस्तुओं की सूची से हटा दिया है। कोरोनो वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले महीने सभी तरह के मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

सरकार ने मास्क के साथ-साथ व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जरूरी कपड़ों और उपकरणों के निर्यात पर ततकाल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। दरअसल ये मास्क वायु में फैले सूक्ष्म कणों से व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं।

चीन में कोरोना वायरस फैलने के बाद देश में इस तरह के उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया था। चीन में घातक कोरोना वायरस की चपेट में आने से 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण इस तरह के उत्पादों की मांग में तेजी आई है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना में कहा गया है, ‘एनबीआर दस्ताने को छोड़कर सर्जिकल मास्क / डिस्पोजेबल मास्क और सभी दस्ताने जैसे आइटमों को निर्यात के लिए स्वतंत्र रूप से अनुमति दी जा रही है।’ इसमें यह भी कहा गया कि व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जरूरी N-95 मास्क की तरह के सुरक्षा मास्क पर फिलहाल निर्यात प्रतिबंध जारी रहेगा।

बता दें कि चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 811 हो गई है, जबकि इसके 37,198 मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले साल दिसबंर में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ यह वायरस दुनिया के कई देशों में फैल चुका है।

दुनिया के 14 देशों में कोरोना वायरस के लगभग 10  मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात में 7, कनाडा में 6, फिलीपींस 1 मौत सहित 3 मामले, यूनाइटेड किंगडम, भारत और इटली में 3 मामले सामने आए हैं। भारत में तीनों मामले केरल में सामने आए हैं। तीनों चीन से लौटे थे। इसके अलावा रूस में 2 व बेल्जियम, नेपाल, श्रीलंका, स्वीडन, स्पेन, कंबोडिया और फिनलैंड में एक-एक मामले सामने आए हैं।