14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा पी चिदंबरम को रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. हालांकि एक दिन की कस्टडी बढ़ाने की (प्रवर्तन निदेशालय) ईडी की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

 

ईडी ने चिदंबरम की 1 दिन की और कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी को मिली 13 दिन की कस्टडी के बाद इसे और बढ़ाने से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान रॉउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा कि चिदंबरम से ज्यादा समय तक पूछताछ नहीं हो पाई. फिलहाल और कुछ सवालों के जवाब ईडी को चिदंबरम से चाहिए. इसलिए एक दिन की कस्टडी को बढ़ाया जाए.

ईडी की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि एक दिन की कस्टडी और बढ़ाने के लिए क़ानूनी अधिकार हमारे पास है और कोर्ट को हम कारण भी लिखित में दे रहे हैं.

चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने ईडी की मांग का विरोध करते हुए कहा कि क्या 14 दिन की कस्टडी के दौरान किसी से आमना-सामना नहीं कराया. हर दिन की कहानी ईडी की एक ही है. कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें पता है कि हर बार कस्टडी बढ़ाने का एक ही कारण बताया जाता है. हम कोर्ट से मांग करते है कि चिदंबरम की मेडिकल रिपोर्ट को देखा जाए.

ईडी ने आगे कहा कि हमने आईएनएक्स मामले में कई लोगों को समन जारी किया. चिदंबरम बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लिहाजा दूसरे आरोपियों को ईडी तक पहुंचाने में रोक भी सकते हैं.