न्यायिक हिरासत को हाइकोर्ट में चुनौती दी पी चिदंबरम ने

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया केस में अपनी न्यायिक हिरासत को हाइकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है. पी चिदंबरम ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनकी न्यायिक हिरासत गैरकानूनी है. अर्जी में कहा गया है इस मामले में पी चिदंबरम से पूछताछ पूरी हो चुकी है, लिहाजा उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट पी चिदंबरम की इस अर्जी पर कल सुनवाई कर सकता है, फिलहाल पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में 19 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को पिछले गुरुवार को अदालत में पेश किया गया था, जहां विशेष सीबीआई न्यायाधीश कुहर ने उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया था. अदालत ने चिदंबरम द्वारा दायर किए गए आवेदनों को भी स्वीकार कर लिया था. सॉलिसीटर जनरल ने आश्वासन दिया कि जेल में चिदंबरम के लिए पर्याप्त सुरक्षा होगी. चिदंबरम की जेड सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अदालत ने उन्हें अलग कोठरी में रखने के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि जेल में चिदंबरम को दवाइयां दी जाएं और जेल में उन्हें वेस्टर्न टॉयलेट मिले.