हाई कोर्ट का आदेश, पूर्व डीजीपी सैनी की गिरफ्तारी के लिए इतने दिन पहले देना होगा नोटिस

पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल की पीठ ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। इसमें सरकार को आदेश दिए गए हैं कि अगर किसी मामले में सैनी की गिरफ्तारी आवश्यक हो तो इसके लिए एक सप्ताह का नोटिस दिया जाए। पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल की पीठ ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। इसमें सरकार को आदेश दिए गए हैं कि अगर किसी मामले में सैनी की गिरफ्तारी आवश्यक हो तो इसके लिए एक सप्ताह का नोटिस दिया जाए।  उल्लेखनीय है कि सैनी ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि पंजाब में सत्ताधारी दल उन्हें किसी मामले में फंसाने की कोशिश कर सकता है। सैनी ने अपनी याचिका में उनके खिलाफ किसी भी मामले की जांच सीबीआइ या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाए जाने की मांग की है। बता दें, सैनी का नाम हाल ही में जस्टिस रणजीत सिंह आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट से सुर्खियों में आया था।  जस्टिस रणजीत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लगभग 3 साल पहले बरगाड़ी में सिख प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कर्मियों द्वारा गोली चलाए जाने के मामले में सैनी समेत कई पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया था । गौरतलब है कि पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के कई मामले पेश आने के बाद बरगाड़ी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी जिसमें दो सिख प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा हाल ही में एक भ्रष्टाचार के मामले में मैं भी पंजाब विजिलेंस कमीशन द्वारा पूर्व पुलिस महानिदेशक सैनिकों तलब किए जाने की चर्चाएं इन दिनों जोर पकड़ रही हैं।

उल्लेखनीय है कि सैनी ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि पंजाब में सत्ताधारी दल उन्हें किसी मामले में फंसाने की कोशिश कर सकता है। सैनी ने अपनी याचिका में उनके खिलाफ किसी भी मामले की जांच सीबीआइ या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाए जाने की मांग की है। बता दें, सैनी का नाम हाल ही में जस्टिस रणजीत सिंह आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट से सुर्खियों में आया था।

जस्टिस रणजीत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लगभग 3 साल पहले बरगाड़ी में सिख प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कर्मियों द्वारा गोली चलाए जाने के मामले में सैनी समेत कई पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया था । गौरतलब है कि पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के कई मामले पेश आने के बाद बरगाड़ी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी जिसमें दो सिख प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा हाल ही में एक भ्रष्टाचार के मामले में मैं भी पंजाब विजिलेंस कमीशन द्वारा पूर्व पुलिस महानिदेशक सैनिकों तलब किए जाने की चर्चाएं इन दिनों जोर पकड़ रही हैं।