
सुप्रीम कोर्ट में आज मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाते हुए सवाल पूछा कि इस मामले में नई जांच टीम बनाने का क्या औचित्य है? कोर्ट ने कहा कि नई टीम बनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। इस स्टेज में नई टीम के गठन से जांच प्रभावित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 20 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। 
बता दें कि इससे पहले सोमवार को पटना हाइकोर्ट ने इस मामले में सीबीआइ को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पूछा कि आदेश के बाद भी जांच के लिए नई टीम क्यों नहीं गठित की गई? हाईकोर्ट ने सीबीआई को 20 सितंबर से पहले नई टीम गठित करने का आदेश दिया।
हाइकोर्ट ने कहा-मामले को गंभीरता से लें
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि इस मामले को गंभीरता से लें और इसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जैसा आदेश दिया जा रहा है वैसा जल्द कीजिए। इस पर सीबीआई ने कहा कि 20 सितंबर पहले नई टीम गठित कर ली जाएगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने की।