आठ महीने से बिना वेतन के काम कर रहे कर्मचारियों को चार महीने में मिलेगा भुगतान

पिछले आठ माह से बिना वेतन के काम कर रहे पंजाब के शिक्षकों व कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उनको अपने लंबित वेतन का भुगतान अगले चार माह में मिलेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए है कि वह अगले चार महीनों में सभी कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान कर दे।आठ महीने से बिना वेतन के काम कर रहे कर्मचारियों को चार महीने में मिलेगा भुगतान

इस संबंध में एडवोकेट हरि चंद अरोड़ा की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में मांग की गई थी कि राज्य में सभी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए एक निश्चित तारीख तय की जानी चाहिए। इस याचिका में अरोड़ा ने शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, स्थानीय निकाय विभाग और कुछ आदर्श स्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन का तुरंत भुगतान किए जाने की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त 6339 टीजीटी और ईटीटी शिक्षकों, रमसा के तहत 900 शिक्षकों, 410 शिक्षा स्वयंसेवकों और प्राइमरी शिक्षा में करीब 1446 गैर-शिक्षक कर्मचारियों को दिसंबर, 2017 से वेतन नहीं दिया गया है।

परेशानी का सामना कर रहे शिक्षक

याचिकाकर्ता के अनुसार, कपूरथला में 150 ग्रामीण एसोसिएट टीचर्स और अन्य क्षेत्रों में पिक्टस सोसाइटी के तहत कार्यरत लगभग 1800 कंप्यूटर फैकल्टी भी मार्च, 2018 से वेतन के बिना काम कर रही हैं। उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा राज्य में पिछले कई महीनों से 6800 कंप्यूटर टीचर, 2300 पंचायत सचिवों और कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है।

इसके अलावा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीपीओ के तहत नियुक्त किए गए करीब 211 कंप्यूटर ऑपरेटरों को पिछले 15 महीने से वेतन नहीं मिला है। याचिका के अनुसार सेवा केंद्रों में लगे करीब 500 लोगों को भी राज्य में पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है।

20 अप्रैल को शिक्षक ने की थी आत्महत्या

अरोड़ा ने अदालत को बताया कि 20 अप्रैल एक शिक्षा प्रदाता ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे दिसंबर 2017 से वेतन नहीं दिया जा रहा था। इसके अलावा राजेश कुमार ने 25 अप्रैल को शिक्षा सचिव को वॉट्सएप पर मैसेज करके आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी।

सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने अदालत को बताया कि लंबित वेतन के सभी मामलों को एक महीने में निपटा दिया जाएगा और सभी कर्मचारियों के लंबित वेतन अगले तीन महीने में भुगता दिए जाएंगे। एडवोकेट जनरल के इस बयान पर इस जनहित याचिका का निपटारा करते हुए चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने कहा कि पंजाब सरकार अगले चार महीनों में सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर दे।