
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के जाति संबंधी मामले में लगाई गई एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और संजय किशन कौल की बैंच ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज किया।
दिल्ली से इस बारे में जानकारी देते हुए अजीत जोगी के वकील राहुल त्यागी ने बताया कि मामले में सुनवाई के बाद याचिका को न्यायाधीशों की बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा।
याचिकाकर्ता संतकुमार नेताम ने अजीत जोगी की जाति को लेकर यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। जाति की छानबीन करने वाली राज्य सरकार की समिति ने जांच के बाद जोगी को कंवर आदिवासी न मानते हुए उन्हें जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ जोगी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
हाईकोर्ट ने जोगी के जाति प्रमाण पत्र को बरकरार रखने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ संत कुमार नेताम ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, वही खारिज की गई है।