छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज, रायपुर में करीब 2,287 नए मामले आये सामने, 939 की हुई मौत

राजधानी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को दुर्ग में जहां 857 नए मामले आए, वहीं रायपुर में करीब 2,287 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद भी फिलहाल राहत है। वहीं दुर्ग में छह से 14 अप्रैल तक लाकडाउन लगा दिया गया है। इस दिन रायपुर में मरने वालों की संख्या नौ रही। अब तक कोरोना से रायपुर में मरने वालों की संख्या पहुंचकर 939 हो गई है।

सभी को मास्क पहनना जरूरी

सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपनी दुकान, संस्थान में विक्रय के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिए आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय, वितरण किया जाए और इसके बाद अन्य वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय किया जाए। प्रत्येक दुकान, संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।

जहां कंटेनमेंट जोन, वहां कारोबार होगा प्रभावित

अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे। उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन में जाने के सभी नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवसायी द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान अथवा संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा।

सभी अफसरों को भ्रमण करने के निर्देश

कलेक्टर ने सभी एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सीएसपी, एसडीओपी, तहसीलदार एवं थानेदार को इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी इंसीडेंट कमांडर, जोन कमिश्नर एवं थानेदार को अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दंडनीय होंगे।