नई दिल्ली। एसएनसी-लवलिन केस में बार-बार स्थगन मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की खिंचाई की है। एसएनसी-लवलिन मामले में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को बरी करने के खिलाफ हुई अपील पर सीबीआइ के रुख पर सवाल उठाया गया है।
एसएनसी-लवलिन मामले में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को बरी करने के खिलाफ अपील पर सीबीआइ के रुख को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी की खिंचाई की है। अदालत ने पूछा कि हर बार जब मामला सुनवाई के लिए आता है, तो एजेंसी इसे स्थगित करने की मांग क्यों करती है? जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।सीबीआइ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इस मामले में अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए और समय की जरूरत है।

उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि अगले सप्ताह उन्हें कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों में पेश होना है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लंबी सुनवाई होनी है, जिसके लिए कुछ समय की जरूरत होगी। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई सात जनवरी, 2021 तक के लिए स्थगित कर दी।