कुलभूषण मामले में पाक को फटकार, ICJ ने कहा – ‘वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ’

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव केस को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगाई है। पाकिस्तान पर वियना संधि का उल्लंघन करने और पूरे मामले में जरूरी कार्रवाई ना करने की बात कही गई है। ICJ के अध्यक्ष जज अब्दुलकावी युसुफ ने बुधवार को यूएन एसेंबली (UNGA) को बताया कि कोर्ट ने यह पाया है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण के मामले में वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के अंतर्गत आने वाले अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं किया। साथ ही पूरे मामले में जरुरी कार्रवाई भी नहीं की। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को वह सभी अधिकार नहीं मिले हैं जो उन्हें इस संधि के तहत मिलना चाहिए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने यह भी कहा कि वियना समझौते में ऐसा कही भी जिक्र नहीं किया गया है कि जासूसी के आरोप का सामना करने वाले शख्स को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक दोनों देशों में समझौता ना हो पाने की सूरत में भी गिरफ्तार किए गए शख्स को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी यह अनुच्छेद 36 का उल्लंघन है।

बता दें कि पाकिस्तान सैन्य अदालत ने साल 2107 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में कुलभूषण जाधव को सजा सुनाई थी। ICJ की बेंच ने ही इस मामले में सजा पर पुनर्विचार करने का फैसला सुनाया था।