उत्तराखंड: प्रदेश में 23 जनवरी को होंगे निकाय चुनाव, आचार संहिता लागू

उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में 23 जनवरी को चुनाव होंगे। सोमवार को शासन से सहमति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही प्रदेश के नगर निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आयोग कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि राज्य में 107 नगर निकाय हैं, जिनमें से तीन निकायों (बदरीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ) में प्रशासनिक व्यवस्था लागू है। दो नगर निकाय पाटी (चंपावत) और गढ़ीनेगी (ऊधमसिंह नगर) नए बने हैं, जिनका परिसीमन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण चुनाव नहीं होगा। दो नगर निकायों किच्छा (ऊधमसिंह नगर) और नरेंद्रनगर (टिहरी) का परिसीमन भी आयोग को उपलब्ध नहीं हुआ है। लिहाजा, सात नगर निकायों में चुनाव नहीं होंगे। 100 निकायों (11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों) में यह चुनाव कराया जा रहा है। चुनाव कार्यक्रम नामांकन की तिथि : 27 से 30 दिसंबर 2024 नामांकन जांच : 31 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025 नाम वापसी : 02 जनवरी (सुबह 10 से शाम 4 बजे) चुनाव चिह्न आवंटन : 03 जनवरी (सुबह 10 से दोपहर 3 बजे) मतदान : 23 जनवरी 2025 (सुबह 8 से शाम 5 बजे तक) मतगणना : 25 जनवरी (सुबह 8 बजे से) 30 लाख से अधिक मतदाता कुल मतदाता : 30,63,143 पुरुष मतदाता : 15,79,789 महिला मतदाता : 14,82,809 अन्य मतदाता : 545 इन नगर निगमों में चुनाव देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा।
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