दिल्ली: हाईकोर्ट ने 26 नवंबर तक मतगणना करने की अनुमति दी, इस शर्त पर अदालत ने दी मंजूरी
उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय को 26 नवंबर को या उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए मतगणना की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी। हालांकि हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए सभी विकृतीकरण को एक सप्ताह के भीतर साफ करने और फिर से रंगने की शर्त रखी है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के वकील ने पीठ को एक नई स्थिति रिपोर्ट सौंपी जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा था कि उत्तर और दक्षिण दोनों परिसरों में लगभग सभी कॉलेज के परिसरों को साफ कर दिया गया है और अब कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। न्यायालय को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों और डीयू के मौजूदा छात्रों की जिम्मेदारी है कि अगला बैच अच्छी और साफ-सुथरी स्थिति में विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उपयोग करे।
अदालत अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा द्वारा 2017 में दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें सार्वजनिक संपत्तियों को विकृत करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में विकृतीकरण को हटाने और क्षेत्रों के नवीनीकरण की भी मांग की गई थी। मनचंदा ने हाल ही में डूसू चुनावों के दौरान हुई तोड़फोड़ और विकृतीकरण के खिलाफ एक आवेदन दायर किया था।
सोमवार को डूसू चुनाव 2024-25 के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया जिसमें कहा गया कि प्रभावित दलों के राजस्व के नुकसान का आकलन करने उसकी भरपाई करने और दोषी उम्मीदवारों की जवाबदेही तय करने के लिए एक नुकसान आकलन समिति का गठन किया गया था। अभ्यर्थियों द्वारा एक हलफनामा भी दाखिल किया गया, जिसमें दिखाया गया कि परिसरों में की गई विकृतियों को हटाने के लिए सफाई अभियान में भाग लेकर परिसरों को बहाल करने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं।
मनचंदा ने कहा कि हालांकि कई कॉलेजों, विभागों और संकायों की सफाई की गई है और विकृतियों को हटाया गया है फिर भी परिसरों के पास स्थित सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर कई पोस्टर और स्प्रे पेंट अभी भी दिखाई दे रहे हैं। न्यायालय ने डीयू को छात्रों द्वारा संपत्तियों की सफाई के तथ्य की पुष्टि करने और उम्मीदवारों की रिपोर्ट के साथ 10 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।सितंबर में न्यायालय ने डूसू चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया को उम्मीदवारों द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ करने के कारण रोक दिया था। बाद में न्यायालय ने कहा था कि यदि सारा नुकसान साफ हो जाता है तो अगले दिन मतगणना की जाएगी।
तैयारी में जुटा दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव की मतगणना पर लगी रोक हटने के बाद अब डूसू चुनाव का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मतगणना की तिथि तभी घोषित की जाएगी जब डीयू प्रशासन भौतिक सत्यापन कर संतुष्ट हो जाएगा कि कैंपस और सार्वजनिक संपत्तियां पूरी तरह से साफ हो गई है। इसके बाद मतगणना की तिथि जारी कर इसे पूरा करा दिया जाएगा।
मतगणना कराने की अनुमति मिलने के बाद डीयू के साथ-साथ अब छात्र संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। डीयू के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो सत्यपाल सिंह ने कहा कि मतगणना कराने को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। जल्द ही तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। तिथि की घोषणा इस बात पर निर्भर करेगी कि छात्रों ने कैंपस को कितना साफ किया है। चुनाव संपन्न होते ही ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया था। मालूम हो कि डूसू के लिए मतदान 27 सितंबर को हुए थे। चार पदों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व संयुक्त सचिव) के लिए सुबह व शाम की पाली वाले कॉलेजों में 35.2 मतदान हुआ था।