Anil Ambani से SBI वसूलेगा 1,200 करोड़ रुपये, आरकॉम और रिलायंस इन्फ्राटेल को दिया था कर्ज

 नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। यह प्रक्रिया दिवालिया कानून की व्यक्तिगत गारंटी से संबंधित धारा के तहत शुरू की गई है। अनिल अंबानी से इस प्रक्रिया के तहत 1,200 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वर्ष 2016 में रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस इन्फ्राटेल को कर्ज दिए थे। अनिल अंबानी ने इस कर्ज के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। लेकिन दोनों ही कंपनियां कर्ज का भुगतान नहीं कर पाई।

एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने इस सप्ताह गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा कि आरकॉम और रिलायंस इन्फ्राटेल – ये दोनों कंपनियां जनवरी, 2017 के आसपास कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट कर गई। उसके बाद दोनों ही लोन अकाउंट्स को 26 अगस्त, 2016 की अवधि से ही फंसे कर्ज (एनपीए) की सूची में डाल दिया गया। हालांकि, उस वक्त दोनों कंपनियों और एसबीआइ के बीच लोन करार भी नहीं हुआ था।

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