केरल के अलुवा क्षेत्र में लगाया गया लॉकडाउन को लेकर नये दिशानिर्देश जारी किया,

राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केरल सरकार ने बुधवार रात से एर्नाकुलम के अलुवा क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। अलुवा नगर पालिका और क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अन्य छह पंचायतों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। केरल ने बुधवार को 1,038 नए सीओवीआईडी -19 मामलों की सूचना दी। अब तक के सबसे अधिक एक दिन में आए मामलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार कर रही है। जो अभी केवल कुछ जगहों पर लगाया गया है। बुधवार को राज्य में कुल मामलों की संख्या 15,032 बताई गई।

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जिला कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एर्नाकुलम के अध्यक्ष एस सुहास ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। अधिसूचना में लिखा गया है कि लोगों को घरों के अंदर रहना है और लोगों के आवागमन के क्षेत्र में और बाहर निकलने की सख्त मनाही है। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सेवाओं की खरीद पर प्रतिबंध रहेगा।

नियमन क्षेत्र के भीतर सभी शिक्षा राष्ट्रीय संस्थानों में सार्वजनिक परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। अधिसूचना में कहा गया, ‘भारत सरकार के सभी कार्यालय और अन्य सभी कार्यालय बंद रहेंगे। रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सार्वजनिक उपयोगिताओं (पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सहित), आपदा प्रबंधन , बिजली उत्पादन और पारेषण इकाइयां, डाकघर, बैंक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां इनसब से जुड़े काम चालू रहेंगे।’

जिला कलेक्टर ने बैंकों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल कर्मचारियों के अधिकतम 50 फीसदी लोगों के साथ काम करने की अनुमति दी है। किसी भी ग्राहक को ज़ोन के दायरे में स्थित बैंकों में अनुमति नहीं दी जाएगी। एटीएम को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी ग्राहक को डाकघर के भीतर नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा, चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर सभी परिवहन सेवाएं नियंत्रण क्षेत्र के भीतर निलंबित रहेंगी।

रेलवे स्टेशनों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी। एयरपोर्ट और रेलवे से आने वाले यात्रियों को होम क्वारेंटाइन किया जाएगा।

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